पंजाब सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों/सीवरमैनों को रेगुलर करने के लिए नियमों में ढील देने का फैसला
कैबिनेट ने परसोनल विभाग को नये कानून के अमल में तेजी लाने के लिए कहा परन्तु स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कवर नहीं किया जा सकता
चंडीगढ़,(पुंज)
कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य की विभिन्न म्युंसपैलटियों के साथ ठेके पर काम कर रहे शहरी स्थानीय निकायों के समूह सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को रेगुलर करने का फैसला किया है।
इन कामगारों को राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले प्रस्तावित कानून के अनुसार रेगुलर किया जायेगा। मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को परसोनल विभाग को हिदायत की कि ठेके पर काम करते इन कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए नया कानून बनाने के प्रस्ताव के काम में तेजी लाई जाये।
मंत्रीमंडल ने अपने 18 मार्च, 2017 के फैसले में ढील देते हुये म्युंसपैलटियों की जरूरत अनुसार ऐसे और कर्मचारियों और सीवरमैनों को ठेके पर भर्ती करने सम्बन्धी मंजूरी देने का फैसला भी किया। कैबिनेट ने फैसला किया कि इन कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती करने की इस प्रक्रिया के दौरान बनती प्रक्रिया का पालन करते हुये उचित तजुर्बे वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
हालाँकि मंत्रीमंडल ने गौर से विचार करने के बाद यह जिक्र किया कि सर्विस प्रोवाईडरों/ठेकेदारों के द्वारा आउटसोर्सिंग द्वारा भेजे गए कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा सकता या सीधे कंट्रैक्ट पर भी नहीं रखा जा सकता। । यह विचार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किये गए मौजूदा नियम और अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को सरकारी वेतनों पर नहीं रखा जा सकता।
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