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बुधवार, 6 सितंबर 2023

चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष की सजा की और 2 लाख का जुर्माना

 चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष की 

 सजा की  और  2 लाख का जुर्माना

केशव वरदान पुंज 

डॉ राकेश पुंज 

www.bbcindianews.com

बरनाला पंजाब 

कर्ज उधार लेकर चेक देने वाले व्यक्ति को अदालत ने चेक बाउंस हो जाने के दोष में सजा और जुर्माना कर दिया है ।


मीडिया को जानकारी देते हुए गगनदीप सिंह वासी धनोला  ने बताया कि मानयोग ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री मति समीक्षा जैन जज साहब बरनाला द्वारा अमरीक सिंह पुत्तर 

हरबंस सिंह  बाजीगर बस्ती धनौला को एडवोकेट विभांशु  गोयल की दलितों के साथ सहमत होते हुए 

138 नेगोशिएशन इनसेट रुमेन्ट एक्ट के केस में 1 वर्ष  की कैद और 2 लाख  रुपये बतौर जुर्माने के 9 प्रतिशत व्याज सहित देने का हुक्म दिया है. 

जानकारी के मुताबिक अमरीक सिंह ने शिकायतकर्ता की तरफ से 2 लाख रुपये का  कर्जा लेकर उसके बदले उसको चेक दिया था और वह चेक बाउंस होने के कारण गगनदीप सिंह ने उधार लिए गए रुपये जुबानी तोर पर और  कानूनी नोटिस द्वारा  वापस करने के लिए कई बार कहा था । 

परन्तु पैसे ना वापस करने के  बाद गगनदीप सिंह ने अपने वकील  के द्वारा मानयोग अदालत में केस दायर किया था ।


एडवोकेट विभांशु  गोयल की दलीलों  के साथ सहमत होते हुए मानयोग जज साहब ने अमरीक सिंह निवासी धनोला को एक वर्ष की सजा ए कैद और 2 लाख रुपए 9 % व्याज सहित देने का हुक्म दिया है ।

और 2 लख रुपए जमाने से 9% ब्याज देने का हुक्म दिया है.

 चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष की    सजा की  और  2 लाख का जुर्माना
  • Title : चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष की सजा की और 2 लाख का जुर्माना
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  • Date : सितंबर 06, 2023
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