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शुक्रवार, 9 फ़रवरी 2024

पंजाब सरकार द्वारा 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' के तहत व्यापारियों को बड़ी राहत: डॉ. नवजोत शर्मा

 *पंजाब सरकार द्वारा 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' के तहत व्यापारियों को बड़ी राहत: डॉ. नवजोत शर्मा

* होशियारपुर = दलजीत अजनोहा

सहायक आयुक्त राज्य कर डाॅ. नवजोत शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' (ओटीएस) शुरू की है, जिसमें व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है, जिसकी मूल्यांकन तिथि 31.03.2023 तक तय की गई है। . उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की कर देने वाले सभी करदाता 31 मार्च 2023 तक कर, ब्याज और जुर्माने की राशि पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 तक एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की कर देने वाले सभी करदाता ब्याज और जुर्माने की राशि पर 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ कर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वही करदाता आवेदन कर सकते हैं, जिनका कर निर्धारण 31 मार्च 2023 तक कर निर्धारण विभाग द्वारा किया जा चुका हो। यह योजना 15 मार्च 2024 तक लागू रहेगी. उन्होंने होशियारपुर जिले के समूह वर्करों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

पंजाब सरकार द्वारा 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' के तहत व्यापारियों को बड़ी राहत: डॉ. नवजोत शर्मा
  • Title : पंजाब सरकार द्वारा 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' के तहत व्यापारियों को बड़ी राहत: डॉ. नवजोत शर्मा
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  • Date : फ़रवरी 09, 2024
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