90 पेटी अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में आरोपी बा इज्जत बरी
बरनाला / धनोला
माननीय न्यायालय श्री मुनीश गर्ग, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिब बरनाला ने, परमजीत सिंह पुत्र महादेव निवासी हरिगढ़, हरजिंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी कुब्बे, रछपाल सिंह पुत्र सतगुरु सिंह निवासी मंडेर खुर्द, बिशन लाल पुत्र कृष्ण कुमार निवासी कालेके, विक्की कुमार पुत्र कृष्ण कुमार को 90 पेटी हरियाणा अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में बरी करने का आदेश सुनाया गया है। चंद्र बांसल एडवोकेट (धनौला) ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना धनौला पुलिस की कहानी के अनुसार दिनांक 27-11-2018 को गश्त के दौरान जब पुलिस पार्टी गांव हरिगढ़ से गांव भूरा होते हुए गांव कुब्बे की तरफ जा रही थी तो करीब 4:30 बजे सामने से आ रही एक ब्लैरो पिकअप गाड़ी सड़क के बायीं ओर गांव भूरे की तरफ खड़ी थी और एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी गांव कुंबे की तरफ मुंह करके खड़ी थी और दोनों गाड़ियों के पीछे कुछ लोग थे. पिकअप गाड़ी से शराब की पेटियां स्कॉर्पियो गाड़ी में पलट रहे थे। शक के बिनाह पर कुलदीप सिंह ने गाड़ियों की जांच करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी तो स्कॉर्पियो गाड़ी में बक्से पलट रहे तीन व्यक्ति परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, हरजिंदर सिंह, बिशन कुमार स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर भाग गए और एक व्यक्ति विक्की कुमार खेतों में भाग गया। रछपाल सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी से 68 पेटी मार्का माला, 4 पेटी मार्का चार्ली और 18 पेटी मार्का लेमन, कुल 90 पेटी बरामद की गईं। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ एफ.आई.आर.नंबर 161 दिनांक 27-11-2018, धारा 61/1/14 पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत थाना धनौला में दर्ज किया गया। अब, माननीय न्यायालय ने आरोपी परमजीत सिंह वगैरा के वकील श्री चंद्र बंसल (धनौला) की दलीलों से सहमत होते हुए कि आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी है और आगे आई.ओ. बोतलों के नमूने ठीक से नहीं लिए गए और मामले में कई कानूनी खामियां पाए जाने पर आरोपियों को उक्त मामले से बरी कर दिया गया
माननीय न्यायालय श्री मुनीश गर्ग, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिब बरनाला ने, परमजीत सिंह पुत्र महादेव निवासी हरिगढ़, हरजिंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी कुब्बे, रछपाल सिंह पुत्र सतगुरु सिंह निवासी मंडेर खुर्द, बिशन लाल पुत्र कृष्ण कुमार निवासी कालेके, विक्की कुमार पुत्र कृष्ण कुमार को 90 पेटी हरियाणा अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में बरी करने का आदेश सुनाया गया है। चंद्र बांसल एडवोकेट (धनौला) ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना धनौला पुलिस की कहानी के अनुसार दिनांक 27-11-2018 को गश्त के दौरान जब पुलिस पार्टी गांव हरिगढ़ से गांव भूरा होते हुए गांव कुब्बे की तरफ जा रही थी तो करीब 4:30 बजे सामने से आ रही एक ब्लैरो पिकअप गाड़ी सड़क के बायीं ओर गांव भूरे की तरफ खड़ी थी और एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी गांव कुंबे की तरफ मुंह करके खड़ी थी और दोनों गाड़ियों के पीछे कुछ लोग थे. पिकअप गाड़ी से शराब की पेटियां स्कॉर्पियो गाड़ी में पलट रहे थे। शक के बिनाह पर कुलदीप सिंह ने गाड़ियों की जांच करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी तो स्कॉर्पियो गाड़ी में बक्से पलट रहे तीन व्यक्ति परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, हरजिंदर सिंह, बिशन कुमार स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर भाग गए और एक व्यक्ति विक्की कुमार खेतों में भाग गया। रछपाल सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी से 68 पेटी मार्का माला, 4 पेटी मार्का चार्ली और 18 पेटी मार्का लेमन, कुल 90 पेटी बरामद की गईं। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ एफ.आई.आर.नंबर 161 दिनांक 27-11-2018, धारा 61/1/14 पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत थाना धनौला में दर्ज किया गया। अब, माननीय न्यायालय ने आरोपी परमजीत सिंह वगैरा के वकील श्री चंद्र बंसल (धनौला) की दलीलों से सहमत होते हुए कि आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी है और आगे आई.ओ. बोतलों के नमूने ठीक से नहीं लिए गए और मामले में कई कानूनी खामियां पाए जाने पर आरोपियों को उक्त मामले से बरी कर दिया गया.
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