बिना एन.ओ.सी. के होगी रजिस्ट्री, पंजाब सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया समय: आशिका जैन
संबंधित अधिकारियों को सरकार के दिशा-निर्देशों को लागू करने के निर्देश
होशियारपुर/दलजीत अजनोहा
डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्रियां करने की 28 फरवरी 2025 तक की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दिया गया है, जिससे 500 गज तक के प्लॉट्स की रजिस्ट्री बिना एन.ओ.सी. के होगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार के मकान निर्माण एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्रियां करने की समयसीमा को 1 मार्च से 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में वे प्लॉट जिनकी खरीद के संबंध में आवेदनकर्ताओं द्वारा 31 जुलाई 2024 से पहले स्टांप पेपर के जरिए एग्रीमेंट आदि किया गया है, तो आवेदनकर्ता 31 अगस्त से पहले बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को बढ़ाई गई समयसीमा का लाभ मिल सके।
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